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नूरसराय में दो बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त

Bihar 07-Jun-2023   10199
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नूरसराय : बुधवार को श्रम संसाधन विभाग, नालंदा के धावादल की टीम ने बाल श्रम के प्रतिषेध एवं विनियमन हेतु नूरसराय के अंधना मोड़ स्थित आधे दर्जन प्रतिष्ठानों में छापामारी किया। छापेमरी के दौरान एक मिठाई दुकान व एक मोटरसाइकिल गैरेज से दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया।विमुक्त कराये गये दोनों बाल श्रमिकों को बिहारशरीफ स्थित बाल कल्याण समिति नालंदा को सुपुर्द कर दिया गया ।दोषी दोनों नियोजकों के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। धावा दल टीम का नेतृत्व कर रहे नूरसराय के एलईओ भवेन्दु कुमार नियोजकों से अपील करते हुए कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी नियोजन में कार्य नही करायें।पकड़े जाने पर विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी । विदित हो कि विभाग द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी नियोजन एवं 14 से 18 वर्ष के बच्चों से खतरनाक नियोजन में कार्य लेना निषिद्ध है। जिसमें नियोजकों को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा अथवा 20000 से 50000 रुपया तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है । मौके पर धावा दल टीम में नूरसराय के एलईओ के अलावे कतरीसराय एलईओ रामसागर पाल, सिलाव एलईओ गौतम कुमार,एकंगरसराय एलईओ शक्ति कुमार के अलावे स्थानीय थाना के पुलिस बल शामिल थे।

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