बिहारशरीफ : स्वच्छता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहारशरीफ नगर निगम को अब आधिकारिक तौर पर खुले में शौच से मुक्त यानी कि ODF घोषित कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा जारी एक आम सूचना में इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। बिहारशरीफ नगर निगम की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत खुले में शौच एवं मूत्र त्याग करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ बिहारशरीफ, स्वस्थ बिहारशरीफ अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ODF का दर्जा मिलना हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन इसे बनाए रखना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। इसीलिए हमने जुर्माने का प्रावधान रखा है। उन्होंने नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करें और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग दें।
