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बाउंसर रखने से पहले जान लें जरूरी नियम : बिना प्रशासनिक अनुमति के बाउंसर रखना पड़ेगा महंगा

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बिहारशरीफ : नालंदा जिले में एक चिंताजनक प्रवृत्ति ने जन-जीवन में दहशत फैलाना शुरू कर दिया है। जिले के कई प्रभावशाली व्यक्ति अपने साथ हथियारबंद अंगरक्षक या बाउंसर्स को लेकर सार्वजनिक स्थलों, शादी समारोह और जन्मदिन की पार्टियों में घूम रहे हैं। अधिकारियों द्वारा जारी एक गंभीर निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम-32 के तहत, इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन करता है, तो उसकी हथियार की अनुमति रद्द की जा सकती है और शस्त्र जब्त किए जा सकते हैं।

अंगरक्षकों का सत्यापन जरूरी

पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे निजी अंगरक्षकों की पूरी जांच करें, उनकी संस्थाओं का सत्यापन करें, हथियार लाइसेंस की वैधता की जांच करें, अंगरक्षकों और उनके नियोक्ताओं की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करें। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को हर माह विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। यदि कोई नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम आम जनता में व्याप्त डर और असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए उठाया गया है।

सार्वजनिक स्थानों पर अपनी ताकत और हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ेगा महंगा

नालंदा पुलिस अधीक्षक भरत सोनी का कहना है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसी जाएगी जो सार्वजनिक स्थानों पर अपनी ताकत और हथियारों का प्रदर्शन करते हैं।

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