31 मार्च से पहले आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अपडेट करें, वरना प्रदूषण-फिटनेस सर्टिफिकेट मिलना होगा मुश्किल
नालंदा : परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर सभी वाहन मालिकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सभी वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में दर्ज मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करके अपडेट करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है, जिसके बाद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नालंदा परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि समय-सीमा के बाद बिना अपडेट मोबाइल नंबर वाले वाहन मालिकों पर न केवल आर्थिक दंड लगेगा, बल्कि वे वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने से भी वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभाग वाहन-संबंधित सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन कर रहा है, जिसके बाद केवल आधार से जुड़े मोबाइल नंबर वाले वाहन मालिक ही इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम परिवहन सेवाओं को पूर्णतः डिजिटल और कॉन्टैक्ट लेस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि इस नियम की घोषणा पिछले वर्ष सितंबर में ही कर दी गई थी, लेकिन विभाग की जांच में पाया गया है कि अब भी बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराए हैं। परिवहन विभाग के अनुसार, अपडेटेड मोबाइल नंबर न होने से दुर्घटना या अन्य आपात स्थितियों में वाहन मालिक या चालक की तत्काल पहचान करने में गंभीर बाधाएं आती हैं। अपडेटेड संपर्क विवरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे आपातकालीन स्थितियों में तुरंत संपर्क स्थापित किया जा सकता है। वाहन मालिक अपना मोबाइल नंबर परिवहन सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आसानी से अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए केवल आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि 31 मार्च की समय-सीमा के बाद नंबर अपडेट न करने पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि प्रदूषण प्रमाण पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी अनिवार्य सेवाएं भी रोक दी जाएंगी, जिससे वाहन चलाना कानूनी रूप से असंभव हो जाएगा।
