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गरीब बच्चों के लिए खुला सपनों का द्वार : प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी मुफ्त शिक्षा.... जानिए क्या है प्रावधान

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Nalanda : नई शैक्षणिक उम्मीदों के साथ आया नया साल गरीब परिवारों के बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के नामी-गिरामी प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का सुनहरा अवसर मिल रहा है। समग्र शिक्षा के डीपीओ मो. शाहनवाज ने बताया कि ज्ञानदीप पोर्टल पर 25 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना में एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे परिवारों के बच्चे आवेदन कर सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है। योग्य बच्चों की आयु 1 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। चयन में स्कूल से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद क्रमशः 1-3 किलोमीटर और 3-5 किलोमीटर की दूरी वाले बच्चों का चयन किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए 5 प्रतिशत सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाएं घर-घर जाकर योग्य बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण कराएंगी। आवेदन के लिए जन्म प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड और बच्चे की रंगीन फोटो जरूरी है। जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार ने बताया कि पंजीकरण के बाद 30 जनवरी तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। चयनित बच्चों का स्कूल में प्रवेश 16 से 28 फरवरी के बीच होगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और समय रहते ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन करें।

Raymond

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