बिहारशरीफ : विशेष निगरानी इकाई (एसबीयू) के हत्थे चढे नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) अनिल कुमार दास को निलंबित कर दिया गया है। अनिल कुमार दास पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एसबीयू ने कार्रवाई की थी। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल कुमार दास के निलंबन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। निलंबन अवधि के दौरान श्री दास को जीवन निर्वाह भत्ता का ही भुगतान किया जाएगा। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पटना आयुक्त कार्यालय निर्धारित किया गया है। इससे पहले डीटीओ अनिल दाल के कई ठिकानों पर एसवीयू ने छापेमारी की थी। जिसमें करोड़ों की ज्वैलरी, डेढ़ करोड़ रुपये कीमत के जमीन के दस्तावेज मिले थे।
उनकी पत्नी के नाम पर पटना-दानापुर में आबासीय मकान एवं फ्लैट के अलावा तमाम बैंकों में खाते और एफडी का भी पता चला था। छापे के दौरान डीटीओ की अकूत संपत्ति के साक्ष्य मिले जो एसवीयू की प्राथमिकी में दर्ज आय से अधिक संपत्ति से कई गुना अधिक है। अनिल कुमार दास सरकारी सेवा में साल 2010 में आए थे। उन पर सरकारी सेवा में रहते हुए गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। 94 लाख 90 हजार 606 रुपये की गैरकानूनी एवं नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने के आरोप में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
