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Tania
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बिहार की प्रारूप मतदाता सूची कल होगी प्रकाशित।

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बिहार  के मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कल, शुक्रवार 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी उपलब्ध

यह सूची SIR आदेश के पैरा 7(4) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है और मतदाता इसे आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04  पर ऑनलाइन देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी 38 जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (DEO) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल और भौतिक प्रतियां भी प्रदान की जाएंगी।

 एक महीने तक चलेगी दावे-आपत्ति प्रक्रिया

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की घोषणा के अनुसार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) बिहार तथा राज्य के सभी 243 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से दावे और आपत्तियां आमंत्रित करेंगे।

मतदाता कर सकेंगे ये आवेदन

इस एक महीने की अवधि के दौरान पात्र मतदाता निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकते हैं:।

- यदि कोई पात्र मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सका हो तो अपना नाम जोड़ने के लिए।

- किसी अयोग्य नाम को हटाने के लिए ।

- किसी प्रविष्टि में सुधार हेतु।

यह व्यापक प्रक्रिया बिहार की चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतदाताओं से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस अवसर का भरपूर उपयोग करते हुए अपनी मतदाता सूची की जांच करें और आवश्यक सुधार के लिए आवेदन करें।

RPS

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