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नई नियमावली में शिक्षकों के 1.78 लाख पद स्वीकृत : डीजल वाले वाहनों के लिए यह आदेश

Bihar 02-May-2023   9642
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पटना : बिहार कैबिनेट ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए इस नई नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए पदों की औपचारिक स्वीकृति दी। कुल मई महीने में कैबिनेट की पहली बैठक में 1,78,026 पदों की स्वीकृति दी गई। इसमें पहली से पांचवीं तक के 85477, छठी से आठवीं तक के 1745, नवीं-दसवीं के लिए 33186 और 11वीं-12वीं के लिए 57618 पदों की स्वीकृति दी गई है। इस कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी। 

4 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है

कैबिनेट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 0606 0114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए सहकारिता विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक (वेतन स्तर 2) के 4 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट ने बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियमावली 2023 को भी स्वीकृत कर लिया है।

डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक का निर्णय

पटना के बाद अब गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक का निर्णय लिया गया है। 30 सितंबर 2023 के बाद इन दोनों नगर निगम क्षेत्रों में ऐसी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके साथ ही, पटना, गया और मुजफ्फरपुर के डीजल चलित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान कैबिनेट ने किया है। कैबिनेट ने गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के नजरिए से 15 साल पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहनों पर पूर्ण रोक की भी स्वीकृति दी है। अक्टूबर की पहली तारीख से इन नगर निगम क्षेत्रों में ऐसे वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

पिछले कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी

इससे पहले 18 अप्रैल को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। इसमें नीतीश सरकार ने मधुबनी के पूर्व जज अशोक कुमार सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वहीं दरभंगा एम्स के लिए जमीन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राज्य कैबिनेट में पुलिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला मुजफ्फरपुर और भागलपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तहत DNA प्रशाखा को लेकर भी लिया था। दोनों जगहों पर DNA टेस्ट लैब की एक एक यूनिट के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के कुल 14 कर्मियों की भर्ती के लिए पद सृजन किया गया। 

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